लोक अदालत ने सीएमओ समेत कई अधिकारियों को नोटिस दिया:जलजमाव पर 21 अक्टूबर तक सफाई, मेडिकल कैंप चलाने का निर्देश दिया

Oct 14, 2026 - 20:50
0
लोक अदालत ने सीएमओ समेत कई अधिकारियों को नोटिस दिया:जलजमाव पर 21 अक्टूबर तक सफाई, मेडिकल कैंप चलाने का निर्देश दिया
मऊ जिले के कसारा गांव में गंदगी, जलभराव और खुले में शौच की समस्या पर स्थायी लोक अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही को लेकर अदालत ने CMO समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक गांव में साफ-सफाई कराने, मेडिकल कैंप लगाने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह आदेश कसारा गांव के आठ निवासियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं में राधिका, सोनी और रविंद्र समेत अन्य लोग शामिल हैं। 8 हजार की आबादी में सिर्फ 24 लोगों को मिला लाभ सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरा लाल और सदस्य विकास भाई निकुम्भ ने गांव में आयोजित मेडिकल कैंप की स्थिति पर नाराजगी जताई। अदालत के सामने आए तथ्यों के मुताबिक, कैंप से केवल 24 लोगों को लाभ मिला, जबकि गांव की आबादी करीब 8 हजार है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। CMO की निगरानी में दोबारा लगेगा मेडिकल कैंप कोर्ट ने CMO को नोटिस जारी कर डिप्टी CMO की मौजूदगी में गांव में दोबारा मेडिकल कैंप लगाने का आदेश दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को सफाई टीम गठित कर गांव में व्यापक साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, खंड विकास अधिकारी को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने को कहा गया है। 21 अक्टूबर तक पालन करने का निर्देश स्थायी लोक अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 21 अक्टूबर तक सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने चेतावनी दी है कि आदेशों के पालन में लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User