मैनपुरी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद:नवनिर्माणाधीन मकान में हुई घटना, एक लाख का जुर्माना भी लगाया
मैनपुरी में नाबालिग को शौच के बहाने नवनिर्माणाधीन मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने के करीब तीन साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। मैनपुरी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अखिलेश उर्फ टेंशन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला भोगांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 8 जुलाई 2023 को नाबालिग के परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि घटना वाले दिन नाबालिग दोपहर के समय पड़ोस में स्थित नवनिर्माणाधीन मकान में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की गवाही समेत विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने अखिलेश उर्फ टेंशन पुत्र रतन कुमार राठौर निवासी मोहल्ला चौधरी, कस्बा व थाना भोगांव को दोषी माना। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 और एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। पुलिस की ओर से जारी सजा विवरण के मुताबिक, मामले में वादी की गवाही और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शैलेंद्री राजपूत, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राहुल पाठक, अभियोजन कार्यालय के विवेचक समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने पैरवी में सहयोग किया। करीब तीन साल बाद आए इस फैसले में आज गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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