मां के कहने पर बेटों ने युवक को पीटकर मारडाला:फतेहपुर में हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, दोनों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना
फतेहपुर में वर्ष 2023 के बहुचर्चित हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 अजय सिंह (प्रथम) की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या और धमकी देने के मामले में दोषी दो सगे भाइयों रामलखन त्रिवेदी उर्फ लल्लू उर्फ तेज प्रताप और शिवलखन त्रिवेदी उर्फ चंद प्रकाश त्रिवेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने मंगलवार शाम 5:45 बजे बताया कि मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव का है। 3 फरवरी 2023 की रात करीब 8:30 बजे रज्जन गांव के अशोक तिवारी के दरवाजे पर आग ताप रहा था। रज्जन वादी विमलेश कुमार का भाई था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रामलखन त्रिवेदी, शिवलखन त्रिवेदी और उनकी मां सरस्वती देवी वहां पहुंचीं। दोनों भाइयों ने रज्जन से गाली-गलौज शुरू कर दी। मां ने कहा- मार डालो, फिर दोनों भाइयों ने पीटा अभियोजन के मुताबिक, विवाद के दौरान सरस्वती देवी ने दोनों बेटों को रज्जन को जान से मारने के लिए उकसाया। इसके बाद रामलखन और शिवलखन ने लाठी-डंडों से रज्जन पर हमला कर दिया। दोनों ने उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। हमले के बाद रज्जन को मरणासन्न हालत में मौके पर छोड़कर दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इलाज के दौरान रज्जन की मौत हो गई। भाई की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा घटना के बाद विमलेश कुमार पुत्र महेश प्रसाद तिवारी की तहरीर पर किशनपुर थाने में धारा 302, 504 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों रामलखन और शिवलखन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। दोनों दोषी, तीन धाराओं में सुनाई गई सजा अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन किया। इसके बाद रामलखन और शिवलखन को दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 302 आईपीसी में दोनों को आजीवन सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 504 में दोनों को 1-1 साल का कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 506 में भी 1-1 साल का कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया।
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