मासूम की हत्या के आरोप में महिला दोषमुक्त:बहराइच में 5 साल से जेल में बंद थी, भतीजे को जहर देकर मारने का आरोप
बहराइच में लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) की पैरवी पर अदालत ने एक फैसला सुनाया है। कोतवाली देहात के चाय में जहर कांड में करीब पांच साल से जेल में बंद अंकिता जायसवाल को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। उस पर रिश्ते में भतीजे रुद्रांश को जहर देकर मारने का आरोप था। यह घटना 23 अगस्त 2021 को ग्राम मथिहारी में हुई थी। उन पर चाय में फ्यूराडॉन मिलाकर पांच लोगों को पिलाने का आरोप था। चाय पीने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हुई और मासूम रुद्रांश की मौत हो गई थी। अदालत में एलएडीसी के चीफ काउंसिल मुन्नूलाल मिश्र ने अंकिता की पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अंकिता जायसवाल को दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया। यह फैसला जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता देने में एलएडीसी का उदाहरण है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)