महिला की मौत में 3-दोषियों को 10-10 साल की सजा:बाराबंकी में कोर्ट ने 11-11 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
बाराबंकी में मारपीट के बाद महिला की मौत के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में छन्नू लाल, अमित कुमार उर्फ छोटकन्ने और प्रेमचन्द्र शामिल हैं। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया है। 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2018 में एक महिला के साथ मारपीट और हमला किया गया था। इसके बाद महिला की मौत हो गई थी। मामले में 23 जनवरी 2018 को राकेश कुमार पुत्र राममनोहर ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देश पर मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के लिए चिह्नित किया गया। मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कठोर कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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