महिला पर तेजाब फेंकने के 3 दोषी भाइयों को सजा:मुरादाबाद में कोर्ट ने 10-10 साल की जेल और 31,500 रुपए जुर्माना लगाया
मुरादाबाद की एक अदालत ने घरेलू विवाद में एक महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में तीन सगे और सौतेले भाइयों को दोषी ठहराया है। एडीजे-01 अनिल कुमार की अदालत ने गुरुवार को तीनों आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने हर दोषी पर 31,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस और सरकारी वकील की अच्छी पैरवी के कारण घटना के करीब तीन साल के भीतर पीड़िता को न्याय मिला है। यह पूरा मामला मुरादाबाद के थाना कुन्दरकी क्षेत्र के गांव ढकिया जुम्मा का है। जानकारी के मुताबिक, 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता शहनाज पत्नी तासिर अपने घर के बाहर घर का काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले तीन दबंगों—वसीम पुत्र स्व. तस्लीम, दानिश पुत्र स्व. तस्लीम और फतेह पुत्र मुस्तकीम ने पुरानी दुश्मनी के चलते उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले महिला के साथ बदसलूकी और गालियां दीं। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने बेरहमी से पीटा और उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में महिला बुरी तरह झुलस गई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 85/2023 के तहत आईपीसी की धारा 323, 504 और 326ए (तेजाब हमला) के तहत केस दर्ज किया था। थाना कुन्दरकी के उप-निरीक्षक विजय सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक सबूत जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में मुकदमे के दौरान सरकारी वकील राजीव कौशिक ने अच्छी बहस की, जबकि कुन्दरकी थाने के पैरवीकार हेड कांस्टेबल रामबहादुर ने गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूत सुनने के बाद वसीम, दानिश और फतेह को गंभीर अपराध का दोषी माना। कोर्ट ने साफ किया कि समाज में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है, और तीनों को जेल भेज दिया गया।
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