मिशन शक्ति: लखनऊ जोन में सितंबर में 12 को सजा:हरदोई और रायबरेली में दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद, कई मामलों में 20 साल का कठोर कारावास

Oct 14, 2026 - 20:35
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मिशन शक्ति: लखनऊ जोन में सितंबर में 12 को सजा:हरदोई और रायबरेली में दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद, कई मामलों में 20 साल का कठोर कारावास
मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत लखनऊ जोन में बीते सितंबर महीने में महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों के 12 मामलों में प्रभावी अभियोजन और पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। इनमें दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, विभिन्न मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास से लेकर 20 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। हरदोई और रायबरेली में उम्रकैद एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि हरदोई के अतरौली थाने में वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। रायबरेली के हरचंदपुर थाने में दर्ज वर्ष 2022 के मामले में भी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी तरह खीरी के ईसानगर थाने में वर्ष 2020 में दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली। सीतापुर के मानपुर थाने में दर्ज मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। सुल्तानपुर में तीन मामलों में सजा सुल्तानपुर जिले में सितंबर के दौरान तीन मामलों में सजा दिलाई गई। बल्दीराय थाने में दर्ज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कूरेभार थाने के मामले में अभियुक्त को नौ वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, चांदा थाने में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मोतिगरपुर थाने में दर्ज महिला से छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। अयोध्या और बाराबंकी में भी दोषियों को सजा अयोध्या के इनायतनगर थाने में दर्ज हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बाराबंकी के बद्दूपुर थाने में दर्ज अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। अमेठी के मुसाफिरखाना थाने में दर्ज मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली। वहीं, उन्नाव के डीह थाने में दर्ज मामले में अभियुक्त को एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। 21 पीड़िताओं को 65 लाख रुपये की मदद अभियुक्तों को सजा दिलाने के साथ मिशन शक्ति टीमों ने पीड़िताओं की सहायता और पुनर्वास के लिए भी कार्रवाई की। खीरी जिले में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत 25 सितंबर 2026 को 21 महिला पीड़िताओं को कुल 65 लाख रुपये की अनुदान राशि दिलाई गई। बाराबंकी में पुलिस ने गुमशुदा महिला को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिलाया। वहीं, उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र में पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही महिला को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराकर विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलाया गया। एडीजी जोन का कहना है कि मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई, प्रभावी विवेचना, अभियोजन और पीड़िताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें न्याय, सहायता और सम्मानजनक जीवनयापन के अवसर दिलाना है।

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