मिठाइयों पर इस्तेमाल की आखिरी तारीख लिखना अनिवार्य:15 अक्टूबर से लागू हुई व्यवस्था, हमीरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिए निर्देश
हमीरपुर में मिठाइयों पर बनाने और इस्तेमाल की अंतिम तारीख लिखना अब अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू है। नियमों का पालन न करने पर दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। विभाग के आदेश के बाद शहर के मिठाई दुकानदारों ने पैक्ड और खुली, दोनों तरह की मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना शुरू किया है। दीक्षित स्वीट्स, पंडित स्वीट्स, गोपाल स्वीट हाउस सहित कई दुकानों ने पर्ची लगानी शुरू की। इस व्यवस्था का मकसद ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और इस्तेमाल की समय-सीमा की जानकारी देना है, ताकि वे सोच-समझकर खरीदारी कर सकें। दीक्षित स्वीट्स के मालिक ब्रम्हदेव दीक्षित ने बताया कि वे छह साल से तारीख लिख रहे हैं, जो गुणवत्ता के लिए सही है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के सहायक आयुक्त द्वितीय गौरी शंकर ने कहा कि सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तिथि अंकित करनी होगी। अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी।
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