मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी:23 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर कार्रवाई
बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह वारंट 23 साल पुराने एक मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर जारी किया गया है। मामला तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वजीत शाही के साथ कोतवाली में गाली-गलौज और मारपीट का है। सीजेएम शैलेष पांडेय की अदालत ने यह वारंट जारी किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 4 दिसंबर 2003 को हुई थी। आरोप है कि दयाशंकर सिंह अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में घुसकर कोतवाल से बदसलूकी की थी। एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू की गैर हाजिरी माफ कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जमानत ले ली थी। मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ पहले भी एक अन्य मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। एक साल पहले सितम्बर 2025 में न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपितों के विरुद्ध सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मामला शहर के मालगोदाम के पास 10 साल पहले रास्ता अवरुद्ध करने एवं तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने एवं जाम लगाने से जुड़ा है। मामले की सुनवाई सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया था।
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