मऊ में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 15-15 हजार का लगाया जुर्माना, युवक को सीने में सटाकर मारी थी गोली
मऊ के घोसी थाना क्षेत्र में 16 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में बुधवार को अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने अमित सिंह और तेजबहादुर चौहान उर्फ टिंकल पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ट्यूबवेल से बातचीत के बहाने बाग में ले गए थे अभियोजन के अनुसार, घोसी कोतवाली क्षेत्र के मिलजुमला अवरना गांव निवासी इन्द्रासन यादव ने 17 जून 2010 को हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके 21 वर्षीय बेटे सुनील यादव के ट्यूबवेल पर लाल रंग की बाइक से दो युवक आए थे। दोनों युवक सुनील से बातचीत करने लगे और फिर उसे पास के बाग की ओर ले गए। आरोप था कि बाग के पास दोनों ने सुनील की छाती पर असलहा सटाकर गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। आठ गवाहों की गवाही के बाद सुनाया फैसला मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती ने आठ गवाह पेश किए। अभियोजन ने गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अपर सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जिन दो अभियुक्तों को सजा सुनाई, उनकी पहचान अमित सिंह निवासी हाजीपुर और तेजबहादुर चौहान उर्फ टिंकल निवासी बनियापार चक मुजतबा, थाना घोसी के रूप में हुई है। दोनों को जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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