मतदाता सूची से छूटे लोगों को खोजेगा निर्वाचन विभाग:बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन, डीएम ने राजनीतिक दलों साथ की बैठक
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों को जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का सात जनवरी 2025 की सूची और उसकी पूरक सूचियों से मिलान किया जाएगा। इस दौरान पूर्व की सूची में दर्ज, लेकिन वर्तमान सूची से गायब मतदाताओं को चिह्नित कर उनकी स्थिति का पता लगाया जाएगा। अभियान में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और बेघर नागरिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजनीतिक दल बीएलए सक्रिय करें डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सोमवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे। इसके लिए राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) सक्रिय करें और बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर काम करें। बीएलए से साझा होगी छूटे मतदाताओं की सूची अभियान के दौरान बीएलओ सत्यापन के बाद चिह्नित मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा करेंगे। पात्र पाए जाने वाले नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। निर्वाचन विभाग बूथ स्तर पर विशेष कैंप भी लगाएगा। रात्रि आश्रयों, श्रमिक बस्तियों और वंचित वर्गों के बीच पहुंचकर पात्र लोगों का पंजीकरण कराया जाएगा। शिक्षण संस्थानों और स्वीप गतिविधियों के जरिए युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची जनपद की एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आम नागरिक सूची देखकर नाम व अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। किसी तरह की त्रुटि या विसंगति मिलने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) से संपर्क कर नियमानुसार सुधार कराया जा सकता है। नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का प्रावधान है। आवेदन संबंधित बीएलओ, ईआरओ कार्यालय, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ईसीआईनेट (ECINET) ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।
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