मथुरा में पॉक्सो अधिनियम जागरूकता अभियान:न्यायाधीश ने दी अहम कानूनी जानकारी, मंडी चौराहे पर हुआ नुक्कड़ नाटक
मथुरा में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार गुरुवार, 1 अक्टूबर को जनपद मथुरा में बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो (POCSO) अधिनियम-2012 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), मथुरा के तत्वावधान में शहर के तीन विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कन्हा माखन पब्लिक स्कूल, ज्ञान दीप शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सिम्बोसिस स्कूल फॉर एक्सीलेंस में आयोजित कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार ने कानून के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि कानून की नजर में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी मिलने पर तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षक को इसकी सूचना दें। प्राधिकरण की सचिव अनीता सिंह ने कहा कि यदि कोई बच्चा खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो डर के कारण चुप न रहे। उन्होंने बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपलब्ध है। कार्यक्रम के बाद मंडी चौराहे पर गिर्राज महाराज लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक किया।
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