मुजफ्फरनगर में विपिन हत्याकांड के 5 दोषियों को उम्रकैद:2 पर 85-85 हजार रुपए का जुर्माना, छह साल बाद आया फैसला
मुजफ्फरनगर में 2020 में हुए विपिन हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें दो दोषियों पर 85-85 हजार रुपये और तीन अन्य पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। X मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान गोली मारकर की थी विपिन की हत्या मामला 28 अक्टूबर 2020 का है। पुरबालियान निवासी कंवरपाल ने मंसूरपुर थाने में तहरीर देकर धनसेठ उर्फ धर्मेंद्र, उसके बेटे राजा, नितिन उर्फ अवि, पविंद्र और रविंद्र उर्फ लंबरदार पर एकराय होकर हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया था। हमले में कंवरपाल के बेटे विपिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। दिसंबर 2020 में दाखिल हुआ था आरोपपत्र विवेचना के दौरान हथियारों की बरामदगी के आधार पर धनसेठ उर्फ धर्मेंद्र और राजा के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत भी अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने जांच पूरी कर 14 दिसंबर 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। दो दोषियों पर 85-85 हजार रुपए का जुर्माना अदालत ने धनसेठ उर्फ धर्मेंद्र और राजा को हत्या, जानलेवा हमले और आयुध अधिनियम से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास के साथ 85-85 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, नितिन उर्फ अवि, पविंद्र और रविंद्र उर्फ लंबरदार को हत्या और जानलेवा हमले के मामलों में आजीवन कारावास तथा 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस ने फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी का परिणाम बताया। पुलिस के मुताबिक, एसएसपी सूरज कुमार राय के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों और मंसूरपुर पुलिस ने मामले की पैरवी के लिए समन्वय बनाया।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)