नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:एटा में दूसरे को 4 साल की कैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Oct 15, 2026 - 07:37
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:एटा में दूसरे को 4 साल की कैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला
एटा में दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई है, जबकि दूसरे मामले में छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा मिली है। कोतवाली देहात क्षेत्र में 12 सितंबर 2022 को एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की। इस मामले में विशेष न्यायाधीश सारिका गोयल की अदालत ने अभियुक्त दीपक राजपूत को 10 साल की कठोर कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 14 अक्टूबर 2026 को आया। मलावन थाना क्षेत्र में तीन दिसंबर 2020 को एक महिला के साथ गाली-गलौज और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया था। इस मामले में दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। दोनों मामलों में पुलिस और पीड़ित पक्ष की मजबूत पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 14 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम सारिका गोयल की अदालत ने अभियुक्त अमित कुमार पुत्र महीपाल, निवासी निगोह हसनपुर, थाना मलावन को चार वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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