नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदन राजभर को सजा, मऊ में जुर्माना न देने पर 2 माह अतिरिक्त जेल
मऊ। नाबालिग को कैद कर दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में मऊ की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 21,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर 15 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया गया। पुलिस के अनुसार, दोषी चंदन राजभर पुत्र जमुना राजभर, निवासी ग्राम सहरोज, थाना कोपागंज, जनपद मऊ के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 435/2020 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342 और 506 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए साक्ष्य आधारित विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, मामले की विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश एएसजे/पॉक्सो प्रथम, जनपद मऊ की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोषियों को सजा दिलाने पर जोर पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना है। इस अभियान के माध्यम से महिला एवं बाल अपराधों समेत अन्य गंभीर मामलों में समयबद्ध और साक्ष्यपरक पैरवी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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