नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:70 हजार रुपए जुर्माना लगा, 3 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

Sep 24, 2026 - 21:16
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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:70 हजार रुपए जुर्माना लगा, 3 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
बिजनौर में विशेष पॉक्सो अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दाऊद को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मां ने धामपुर थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार के मुताबिक, एक महिला ने धामपुर थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी कक्षा आठ में पढ़ती थी। आरोप था कि दाऊद उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बेटी से मोबाइल पर बातचीत का था शक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसे शक था कि दाऊद और उसकी बेटी मोबाइल पर आपस में बात करते थे। बेटी का पता लगाने के लिए जब वह दाऊद के पिता के पास पहुंची तो आरोप है कि उन्होंने उसे डांटकर वहां से भगा दिया। इसके बाद महिला ने दाऊद के भाई से भी बात की। भाई ने पता लगाकर जानकारी देने की बात कही थी। 7 दिसंबर 2023 को दर्ज हुआ मुकदमा महिला की शिकायत के आधार पर 7 दिसंबर 2023 को धामपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने किशोरी को भी बरामद कर उसके बयान न्यायालय में दर्ज कराए। पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों को अदालत के सामने रखा। कोर्ट ने दोषी मानकर सुनाई सजा साक्ष्यों के आधार पर विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने दाऊद को दोषी माना। अदालत ने उसे 20 साल के कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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