नाबालिग से रेप में युवक को 10 साल की सजा:अलीगढ़ में 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया, रकम पीड़िता को मिलेगी
अलीगढ़ में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी कासिफ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता यशपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 26 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब एक बजे कासिफ उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। 26 दिसंबर 2024 को घर से ले गया था पीड़िता घर से एक लाख रुपए नकद, आधार कार्ड और शिक्षा से जुड़े दस्तावेज भी लेकर गई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। तीन धाराओं में सुनाई सजा सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कासिफ को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि तीनों धाराओं में लगाए गए कुल 20 हजार रुपए के जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रघुवंश शर्मा और महेश सिंह ने पैरवी की।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)