नोएडा में अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा:सभी सर्किलों में होगा सर्वे, सीईओ ने मांगी रिपोर्ट, खाली जमीन और प्लाट की बनेगी सूची
शहर में अवैध निर्माण और प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी वर्क सर्किलों में अवैध निर्माण का सर्वे कराया जाएगा। सर्किल के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण चिह्नित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद चिह्नित स्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। नोएडा में अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई जगह प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में प्राधिकरण अब सभी सर्किलों से क्षेत्रवार जानकारी जुटाएगा, जिससे अवैध निर्माण की स्थिति स्पष्ट हो सके और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अवैध कब्जे को लेकर जारी हुई थी सूचना
प्राधिकरण ने जून 2026 में सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर क्षेत्र में अधिसूचित जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की थी। इन क्षेत्रों में प्राधिकरण की जमीन पर अनधिकृत निर्माण और कब्जे को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। प्राधिकरण की ओर से ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण और सीलिंग जैसी कार्रवाई भी की जाती रही है। अब सभी वर्क सर्किलों में सर्वे के निर्देश से शहर के दूसरे क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण की स्थिति का आकलन किया जाएगा। खाली जमीनों की भी बनेगी रिपोर्ट
सीईओ ने अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉट और जमीनों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इससे प्राधिकरण की खाली जमीनों की स्थिति स्पष्ट होगी। जमीन की उपलब्धता और उसकी स्थिति के आधार पर आगे आवंटन की प्रक्रिया पर काम किया जा सकेगा। इससे प्राधिकरण को राजस्व प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। वहीं, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। शिकायतों के आधार पर तय होगी कार्रवाई
सभी वर्क सर्किलों से रिपोर्ट मिलने के बाद यह पता चल सकेगा कि किन क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या अधिक है। इसके आधार पर कार्रवाई की प्राथमिकता तय की जा सकती है। सीईओ ने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में निगरानी रखने और अवैध निर्माण के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं।
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