नशा उत्पाद तस्करी के दोषी को सुनाई सजा:अलीगढ़ के सात साल पुराने प्रकरण में एडीजे एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला
क्वार्सी क्षेत्र में 220 ग्राम डायाजापाम बरामदगी के करीब सात साल पुराने मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी डालचन्द्र को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/एडीजे कोर्ट-5 गुलाम मुस्तफा ने सुनाई है। 27 दिसंबर 2019 की रात हुई थी गिरफ्तारी
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार 27 दिसंबर 2019 की रात करीब 11:05 बजे उपनिरीक्षक लखमी सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। विक्रम कॉलोनी गेट नंबर-5 के पास पुलिस ने डालचन्द्र पुत्र रामवीर निवासी दौलतपुर गुन्नौर, संभल को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से 220 ग्राम डायाजापाम बरामद हुआ। मामले की विवेचना के बाद 18 मार्च 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया गया और 28 सितंबर 2020 को आरोप तय हुए। सुनवाई में हेड कांस्टेबल भीष्म सिंह की गवाही और बरामदगी समेत अन्य दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने माना कि बरामद पदार्थ के आधार पर धारा 21 के तहत आवश्यक 'विनिर्मित औषधि' की श्रेणी साबित नहीं हुई, इसलिए आरोपी को इस आरोप से दोषमुक्त किया गया। वहीं 220 ग्राम डायाजापाम अल्प मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम होने के कारण धारा 22(ख) में दोषसिद्धि हुई। अदालत ने आरोपी की पूर्व में जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है। बरामद डायाजापाम को अपील अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार नष्ट किया जाएगा।
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