पॉक्सो एक्ट के दोषी को 7 साल की जेल:बलिया कोर्ट ने 9 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
बलिया कोर्ट ने 9 साल पुराने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी पंकज साहनी को दोषी मानते हुए 7 साल की सख्त जेल और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के कारण यह संभव हो पाया। उभांव थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में पंकज कुमार साहनी (पुत्र रामनक्षत्र साहनी, निवासी तुर्तीपार, थाना उभांव को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 ने दोषी ठहराया। धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत उसे 7 साल की सख्त जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सख्त जेल होगी। धारा 363 आईपीसी के तहत 5 साल की सख्त जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सख्त जेल होगी। धारा 366 आईपीसी के तहत 7 साल की सख्त जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सख्त जेल होगी। 18 जुलाई 2017 को शिकायतकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया गया था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इसके बाद थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी देवनारायण पाण्डेय थे।
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