फिरोजाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा:3 साल की जेल के साथ पॉक्सो न्यायालय ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना
फिरोजाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, जांच और प्रभावी पैरवी के चलते 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत यह सजा सुनाई गई। पुलिस के मुताबिक, सिरसागंज थाना क्षेत्र के सूरजपुर सोंधरा निवासी लखन पुत्र राजेश के खिलाफ वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके खिलाफ धारा 354 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या-3 में न्यायाधीश निर्दोष कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि मामले में अभियोजक अमजौद कुमार चौहान, विवेचक उपनिरीक्षक अजीत और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल रवि का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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