फरार आरोपी के घर पुलिस ने डुग्गी-मुनादी कराई:31 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश, नहीं तो संपत्ति कुर्क होगी

Oct 12, 2026 - 19:27
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फरार आरोपी के घर पुलिस ने डुग्गी-मुनादी कराई:31 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश, नहीं तो संपत्ति कुर्क होगी
बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे इरशाद के घर सोमवार शाम करीब 5 बजे पुलिस ने डुग्गी-मुनादी कराई और न्यायालय की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया। न्यायालय के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी को 31 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय तक पेश नहीं होने पर उसकी संपत्ति की कुर्की सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के अनुसार, इरशाद पुत्र युनुस निवासी दुधराक्ष उर्फ दुधराक्ष, थाना रुधौली के खिलाफ वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज किया गया था। वह इस मामले में वांछित है और काफी समय से फरार चल रहा है। न्यायालय की ओर से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, बस्ती ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा का आदेश जारी किया। इसी आदेश के अनुपालन में 12 अक्टूबर को रुधौली पुलिस आरोपी के घर पहुंची। पुलिस ने गांव में डुग्गी-मुनादी कराकर उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़ा और आरोपी के घर के सार्वजनिक एवं सहजदृश्य स्थान पर नोटिस चस्पा किया। इस कार्रवाई के माध्यम से आरोपी को न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने की सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक न्यायालय में अनिवार्य रूप से पेश होना है। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार उसकी संपत्ति की कुर्की समेत आगे की कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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