फतेहपुर में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद:पत्नी की चाकू से गोदकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा

Oct 05, 2026 - 17:09
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फतेहपुर में पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद:पत्नी की चाकू से गोदकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा
फतेहपुर में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 अजय सिंह-प्रथम की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति मजमुल हसन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार दोपहर बाद उसे धारा 302 IPC के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय कुमार सिंह और रणधीर सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 29 नवंबर 2021 की सुबह करीब 9 बजे की है। कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित 27-हेमचेरिया बाजार निवासी जोहरा खातून ने अपनी बेटी गुलनाज की शादी दो साल पहले फतेहपुर के दावतपुर गांव निवासी मजमुल हसन से की थी। घटना वाले दिन सुबह करीब 8 बजे गुलनाज ने अपनी मां को फोन किया था। उसने बताया कि पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद फोन कट गया। दोपहर करीब 1 बजे थाने से जोहरा खातून को गुलनाज की मौत की सूचना मिली। घर में पड़ी मिली थी गुलनाज की लाश सूचना मिलने पर मायके वाले ससुराल पहुंचे। वहां गुलनाज की लाश घर में पड़ी मिली। अभियोजन के अनुसार, उसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। शरीर पर 25 से अधिक गंभीर चोटों के निशान मिले थे। मामले में थाना सुल्तानपुर में धारा 498ए, 304बी, 302 IPC और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 10 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर फैसला अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के साथ अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। इसके बाद न्यायालय ने मजमुल हसन को धारा 302 IPC के तहत दोषी पाया। 5 अक्टूबर 2026 को अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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