प्रतापगढ़ पुलिस को हाईकोर्ट ने दीवार हटाने का आदेश दिया:घर के गेट के सामने अवैध दीवार बनवाई थी, 7 दिन में हटानी होगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कोतवाली नगर के थाना प्रभारी को एक व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार के सामने बनाई गई दीवार को सात दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पहले जैसी स्थिति बहाल करने को भी कहा है।
याचिका पर हुई सुनवाई
करनपुर करमचंदा निवासी हरीश चंद्र गुप्ता ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि उनकी संपत्ति (गाटा संख्या 121) पर बने घर के मुख्य द्वार के सामने पुलिस ने दीवार बनवा दी थी। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता पंकज खरे ने स्वीकार किया कि दीवार बनाने के संबंध में कोई सरकारी या न्यायिक आदेश नहीं था और यह कार्रवाई कानूनी अधिकार के बिना की गई थी।
सात दिन में हटानी होगी दीवार
कोर्ट ने थाना प्रभारी की कार्रवाई को मनमाना और गैरकानूनी बताया। पीठ ने प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर थाना प्रभारी को सात दिन के भीतर अवैध दीवार हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)