प्रयागराज में खुली मिठाइयों पर 'यूज बाई डेट' लिखना अनिवार्य:15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा नियम, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रयागराज में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य हित और मिठाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेश पर 15 अक्टूबर 2026 से प्रयागराज में विक्रय और भंडारण के लिए रखी जाने वाली सभी खुली मिठाइयों पर 'यूज बाई डेट' (खराब होने की अंतिम तिथि) प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त (खाद्य द्वितीय) डॉ. दीनानाथ यादव ने बताया कि हालिया निरीक्षणों के दौरान यह बात संज्ञान में आई थी कि कारोबारी ग्राहकों को मिठाइयों की निर्माण और एक्सपायरी तिथि की जानकारी नहीं दे रहे थे। पैक्ड मिठाइयों पर तो एक्सपायरी डेट लिखना पहले से अनिवार्य है, लेकिन ट्रे या थाल में बिकने वाली खुली मिठाइयों के लिए ऐसा नियम लागू नहीं था। मिठाइयों की प्रकृति के अनुसार उनकी उपयोग अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक होती है। समय बीतने के साथ इनके स्वाद और ताज़गी पर असर पड़ता है, जिससे सेहत बिगड़ने का खतरा रहता है। दुकानदारों के लिए स्पष्ट निर्देश
सहायक आयुक्त ने बताया कि सभी मिठाई विक्रेताओं को दुकान में प्रदर्शित खुली मिठाइयों के ट्रे या थाल पर 'यूज बाई डेट' साफ-साफ लिखनी होगी। यदि कोई विक्रेता इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम' के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम से आम खरीदारों को ताज़ा मिठाइयां चुनने में आसानी होगी और बासी खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
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