पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:बांके से गला रेता था, कोर्ट ने 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Oct 07, 2026 - 09:35
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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:बांके से गला रेता था, कोर्ट ने 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
लखीमपुर खीरी में पत्नी की हत्या के दोषी पति मुन्ना को उम्रकैद मिली है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश गौतम की अदालत ने मंगलवार को उसे 11 हजार रुपये जुर्माने के साथ यह सजा सुनाई। 13 जुलाई 2022 को पसगवां थाना क्षेत्र के रूरा गांव में मुन्ना का अपनी पत्नी शाहजहां से झगड़ा हुआ था। उसने बांके से शाहजहां पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी मौके से भाग गया था। रफी अहमद की शिकायत पर मुन्ना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खून से सना बांका बरामद किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने रफी अहमद, चांदनी, यासीन और डॉ. निशात गुप्ता जैसे गवाह पेश किए। अदालत ने मुन्ना को हत्या का दोषी माना। आर्म्स एक्ट में भी मुन्ना दोषी ठहराया गया। उसे तीन साल जेल और एक हजार रुपये जुर्माना मिला।

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