पत्नी की मौत के बाद पति को जहर खिलाया:कल्याणपुर में छत से फेंकने का भी आरोप, 18 महीने बाद 4 लोगों पर केस दर्ज
कानपुर के कल्याणपुर में पत्नी की मौत के दिन ही उसके पति को जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने और छत से नीचे फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी की मौत की सूचना मिलने के बाद पहुंचे ससुरालियों ने पहले उसके और उसकी मां के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। इसके बाद उसे जबरन जहर देने की कोशिश की गई और विरोध करने पर छत से नीचे फेंक दिया गया। घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी, पसलियां और बायां टखना टूट गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार अदालत की शरण लेने के बाद घटना के करीब 18 माह 13 दिन बाद चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आवास विकास-3 स्थित अंबेडकरपुरम निवासी संदीप कुरील की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने उसके साले प्रबल प्रताप उर्फ अंशू, साले की पत्नी प्रियंका, सास सियावती और मौसी सास सुमनलता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2020 में हुई थी शादी, मार्च 2025 में पत्नी की मौत संदीप के मुताबिक, उसकी शादी 27 फरवरी 2020 को दिव्या भारती से हुई थी। 19 मार्च 2025 को उसकी पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत से परिवार में मातम पसरा था। इसी दौरान सूचना मिलने पर उसके ससुराल पक्ष के लोग भी पहुंच गए। मौत की सूचना पर पहुंचे ससुरालियों पर मारपीट का आरोप संदीप का आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद पहुंचे ससुरालियों ने उसके और उसकी मां के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इसी दौरान उसकी सास सियावती और मौसी सास सुमनलता ने उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने की कोशिश की। उसने इसका विरोध किया तो साले प्रबल प्रताप उर्फ अंशू, उसकी पत्नी प्रियंका समेत अन्य लोगों ने कथित तौर पर उसे छत से नीचे फेंक दिया। रीढ़ की हड्डी, पसलियां और टखना टूटने का दावा पीड़ित के अनुसार, छत से नीचे गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं। उसकी रीढ़ की हड्डी, पसलियां और बायां टखना टूट गया। घटना के बाद उसने आरोपियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद उसने न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट संदीप ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में वाद दाखिल कर कार्रवाई की मांग की। अदालत के आदेश के बाद कल्याणपुर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस तरह घटना के करीब 18 माह 13 दिन बाद पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की है। डीसीपी वेस्ट एस एम क़ासिम अबिदी ने बताया कि- मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)