साढ़े चार साल पहले युवक की सड़क हादसे में मौत:औरैया में बीमा कंपनी को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
औरैया में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने साढ़े चार साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बुलेरो कार की बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह घटना 22 फरवरी 2022 की सुबह 5:30 बजे मुरादगंज-फफूंद मार्ग पर हुई थी। 19 साल का विकास अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। तभी सामने से आ रही एक बुलेरो कार ने उसे लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल विकास को सैफई ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। विकास के पिता चंद्रप्रकाश निवासी सलैया, बखरिया ने याचिका दायर की थी। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने उनकी पैरवी की। मोटर दुर्घटना अधिकरण के जज रजनीश कुमार ने लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 14,72,540 रुपये मुआवजा और 9 जून 2022 से 7 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया। यदि पहले कोई अंतरिम मुआवजा दिया गया है, तो उसे कुल देय राशि में एडजस्ट किया जाएगा।
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