सास की हत्या करने वाले दामाद को 7 साल जेल:झगड़े में धक्का दिया था, बेटी ने दर्ज कराया था मुकदमा
गाजीपुर में सास की मौत के मामले में अदालत ने दामाद शौकत खान को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 304 पार्ट-2 और 323 के तहत दोषी पाया। इस मामले में मृतका आसमा खातून की बेटी राजदा खातून ने अपने पति शौकत खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विदाई को लेकर हुआ था विवाद मामला 1 अक्टूबर 2021 का है। दिलदारनगर के खजूरी चट्टी में शौकत खान अपनी पत्नी राजदा खातून के पास पहुंचा था। इस दौरान विदाई को लेकर विवाद होने लगा। राजदा की मां आसमा खातून ने बीच-बचाव किया तो शौकत ने उनके बाल पकड़ लिए और मारपीट कर धक्का दे दिया। दीवार से टकराकर गंभीर घायल हुई थीं आसमा आरोप के मुताबिक, शौकत के धक्का देने से आसमा खातून दीवार से टकराकर हैंडपंप के पास गिर गईं। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद शौकत वहां से भाग गया। राजदा अपनी मां को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले गईं, जहां 4 अक्टूबर 2021 को उनकी मौत हो गई। बेटी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया था केस राजदा खातून ने 2 अक्टूबर 2021 को दिलदारनगर थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शौकत खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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