शाहजहांपुर CMO पर 25 हजार का जुर्माना:RTI की जानकारी न देने और आयोग के आदेशों की अनदेखी, वेतन से वसूली

Oct 07, 2026 - 12:23
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शाहजहांपुर CMO पर 25 हजार का जुर्माना:RTI की जानकारी न देने और आयोग के आदेशों की अनदेखी, वेतन से वसूली
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) डॉ. विवेक कुमार मिश्रा पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सूचना का अधिकार (RTI) जानकारी न देने और आयोग के आदेशों की अनदेखी पर हुई। राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने जुर्माने की वसूली तक उनके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। शाहजहांपुर के रहने वाले गोपी सिंह चौहान ने 13 मई 2025 को RTI आवेदन में 1 जनवरी 2020 से खर्च हुई रकम का ब्यौरा मांगा था। जनसूचना अधिकारी ने 14 महीने बाद भी जानकारी नहीं दी और डॉ. मिश्रा ने आयोग के नोटिस नजरअंदाज किए। आयोग ने इसे RTI कानून का उल्लंघन माना। CMO को 15 दिन में जानकारी देने को कहा गया है, न देने पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश होगी। 25,000 की वसूली करने का निर्देश जिलाधिकारी शाहजहांपुर को CMO के वेतन से एक किस्त में ₹25,000 की वसूली करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को तय है। वहीं सीएमओ डाक्टर विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि उनको इस प्रकरण की जानकारी है। उनकी तरफ से अपील की जा रही है।

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