शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, चचेरे भाई की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर 2026 तक अंतरिम जमानत दी है। शरजील इमाम वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई 30 सितंबर को होनी है।

Sep 22, 2026 - 17:18
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शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, चचेरे भाई की शादी में होंगे शामिल

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 22 सितंबर 2026

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक अंतरिम जमानत दी है। यह राहत उन्हें चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। शरजील इमाम वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में हैं।

शरजील इमाम को क्यों मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शरजील इमाम को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अस्थायी राहत दी है। अदालत के आदेश के अनुसार वह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर बाहर रह सकेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने की अनुमति होगी।

किस मामले में जेल में हैं शरजील इमाम

शरजील इमाम वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उन्हें अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

नियमित जमानत पर क्या स्थिति है

शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है। शरजील इमाम और उमर खालिद की नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर 2026 तक टाल दी गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया था।

पहले भी मिली थी अंतरिम जमानत

शरजील इमाम को इस वर्ष मार्च में भी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। उस समय कड़कड़डूमा अदालत ने उन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों की अस्थायी राहत दी थी। इसका उद्देश्य उन्हें अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति देना था।

अंतरिम जमानत में लगाई गई थीं शर्तें

मार्च में मिली अंतरिम जमानत के दौरान अदालत ने कई शर्तें लगाई थीं। शरजील इमाम को निजी मुचलका और जमानतदार पेश करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा उन्हें मामले से जुड़े लोगों से संपर्क नहीं करने, मीडिया से बातचीत नहीं करने और सामाजिक माध्यमों का इस्तेमाल नहीं करने जैसी पाबंदियां भी लगाई गई थीं।

आगे क्या होगा

शरजील इमाम को फिलहाल 4 से 10 अक्टूबर तक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम राहत मिली है। वहीं उनकी नियमित जमानत से जुड़ी कार्यवाही अलग से जारी है। दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को होनी है।

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