सहारनपुर में नवरात्रि से पहले 28 मीट विक्रेता अरेस्ट:बिना लाइसेंस दुकानों पर बेच रहे थे मुर्गे का मांस; खुले में गंदगी फेंकने से आसपास के लोगों को हो रही थी परेशानी

Oct 09, 2026 - 16:53
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सहारनपुर में नवरात्रि से पहले 28 मीट विक्रेता अरेस्ट:बिना लाइसेंस दुकानों पर बेच रहे थे मुर्गे का मांस; खुले में गंदगी फेंकने से आसपास के लोगों को हो रही थी परेशानी
सहारनपुर में नवरात्रि पर्व और मां शाकंभरी देवी मेले को देखते हुए मिर्जापुर थाना पुलिस ने बिना लाइसेंस मुर्गे का मांस बेचने वाले 28 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 अक्टूबर को अभियान चलाकर सभी के खिलाफ चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए। इसके बाद उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, विक्रेता बिना लाइसेंस या अनुमति के दुकानों पर मुर्गे का मांस काटकर बेच रहे थे। साथ ही, मांस की गंदगी खुले में सड़क पर फेंकी जा रही थी। पुलिस का कहना है कि इससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैल रही थी और संक्रमण की आशंका बनी हुई थी। इसके अलावा स्थानीय लोगों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। अलग-अलग टीमें बनाकर चलाया अभियान आगामी नवरात्रि पर्व और मां शाकुंभरी देवी मेले के मद्देनजर जिले में बिना लाइसेंस मांस बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसपी के निर्देश पर मिर्जापुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी बेहट के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने क्षेत्र में अलग-अलग टीमें बनाकर दुकानों की जांच की। इस दौरान बिना लाइसेंस या अनुमति के मुर्गे का मांस बेच रहे 28 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गंदगी फैलाने और शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पुलिस के मुताबिक, दुकानों पर मांस काटने के बाद बची गंदगी खुले में सड़क पर फेंकी जा रही थी। इससे आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने और संक्रमण फैलने की आशंका थी। पुलिस ने यह भी कहा कि पर्व और मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना अनुमति मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी 28 विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इन गांवों के विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई पुलिस की सूची के अनुसार, गिरफ्तार किए गए विक्रेता फैजाबाद, बादशाहीबाग, आलमपुर, रायपुर, अलीपुरा नौगावा, समसपुर नौगावा, शाहपुर गाडा, ढाबा, खैरी और कासमपुर गांवों के निवासी हैं। इनमें फैजाबाद गांव के 15, रायपुर गांव के 5 और बाकी गांवों के 8 विक्रेता शामिल हैं। जिनमें राशिद, महबूब, प्रदीप, इसरान, शाकिर, अहसान, सदाकत, इसरार, रशीद, दिलशाद, अफजाल, निसार, दिलशाद, अकरम, सुलेमान, मोहतर्म, हुसैन, शहीद, सईदुरहमान, नदीम, समीर, नदीम, मोनिस, आरिफ, इसरार, अकमल, युनूस और सलीम शामिल हैं।

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