शुभम हत्याकांड में दोषी रिंकू को उम्रकैद की सजा:सीतापुर पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया, खेत में मिली थी पैंट और नाले में मिला था शव

Oct 15, 2026 - 07:03
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शुभम हत्याकांड में दोषी रिंकू को उम्रकैद की सजा:सीतापुर पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया, खेत में मिली थी पैंट और नाले में मिला था शव
सीतापुर में करीब डेढ़ साल पुराने शुभम पाल हत्याकांड में पॉक्सो कोर्ट ने रिंकू रैदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के आधार पर 14 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया गया। रामकोट थाना क्षेत्र के शंकरपुर मजरा अड़वेनियाग्रंट गांव में 26 अप्रैल 2025 को शुभम का शव पेपर मिल के नाले में मिला था। परिजनों ने पड़ोसी रिंकू पर शक जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-15 में हुई। पुलिस के अनुसार, 26 अप्रैल 2025 की शाम करीब 5 बजे शुभम पाल अपने घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान पड़ोसी रिंकू रैदास उससे बातचीत करने लगा और उसे खेतों की तरफ ले गया। काफी देर तक शुभम के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सरसों के खेत के पास भागता दिखा आरोपी तलाश के दौरान परिजनों को रामसजीवन के सरसों के खेत के पास रिंकू तेजी से गांव की ओर भागता दिखाई दिया। परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। इसके बाद खेत में सरसों की टूटी फसल के बीच शुभम की पैंट मिली। आसपास तलाश करने पर पेपर मिल के नाले में शुभम का शव बरामद हुआ। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया परिजन शुभम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शुभम के पिता कृष्ण पाल की तहरीर पर रामकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मामले में प्रभावी पैरवी की। 14 अक्टूबर 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-15 ने रिंकू रैदास पुत्र शालिकराम निवासी शंकरपुर मजरा अड़वेनियाग्रंट को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/238 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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