सोनभद्र में हत्या के दोषी को उम्रकैद:बाइक दिलाने के बहाने युवक को घर से ले गया था आरोपी, शराब पिलाकर चाकू मारकर की थी हत्या
सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के गायघाट में करीब 11 साल पहले शराब पिलाकर चाकू से युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने शुक्रवार को दोषी सुरेंद्र बरगाही पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 23 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जुगैल थाना क्षेत्र के चंचलिया गांव के चौकीदार संकठा प्रसाद ने 18 सितंबर 2015 को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि शाम करीब चार बजे गांव के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उसके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के गोडिहां निवासी कृष्ण कुमार उर्फ लाला के रूप में हुई। बाइक दिलाने के बहाने घर से ले गया था आरोपी जांच के दौरान मृतक की पत्नी चंदन ने पुलिस को बताया कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के चचाई थाना क्षेत्र के खमरिया टोला चौरा निवासी सुरेंद्र बरगाही 16 सितंबर 2015 को बाइक दिलाने के बहाने उसके पति को अपने साथ ले गया था। कृष्ण कुमार बाइक खरीदने के लिए घर से 17,500 रुपये लेकर निकला था। पत्नी ने रुपये लूटने के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। शराब पिलाकर सुनसान जगह पर चाकू से किया वार पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सुरेंद्र बाइक दिलाने के बहाने कृष्ण कुमार को लेकर व्यवहारी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से ट्रेन से चोपन आने के बाद दोनों जुगैल थाना क्षेत्र के गायघाट स्थित उसके ससुराल पहुंचे। इसके बाद आरोपी कृष्ण कुमार को वापस छोड़ने की बात कहकर गांव से बाहर ले गया। रास्ते में उसे शराब पिलाई और अंधेरा होने पर सुनसान जगह पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मृतक की जेब से 17,500 रुपये और रेलवे टिकट निकालकर वह ससुराल लौट गया। 11 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फैसला मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए और 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए। साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुरेंद्र बरगाही को हत्या और एससी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को 23 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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