तीन मंजिला मकान के विवाद में पिता से मारपीट, FIR:अलीगढ़ में दानपत्र रद्द कराने का मुकदमा अदालत में विचाराधीन; एसएसपी के निर्देश पर दर्ज हुई रिपोर्ट
तीन मंजिला मकान की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में 70 वर्षीय पिता ने अपने बड़े बेटे, बहू और नाती के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। बन्नादेवी थाना पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर सोमवार रात रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मोहन नगर की लोधी राजपूत कॉलोनी, सारसौल निवासी भगवती के मुताबिक, उनके बड़े बेटे भूपेंद्र और बहू सुनीता ने 5 फरवरी 2024 को कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर छल-कपट से उनके तीन मंजिला मकान का दानपत्र करा लिया था। दानपत्र निरस्त कराने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है, जो अभी विचाराधीन है।
अदालत जाते समय भी धमकी देने का आरोप
भगवती ने पुलिस को बताया कि 19 सितंबर 2026 को अदालत में तारीख पर जाते समय उनके बेटे भूपेंद्र ने फोन पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 15 अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे वह अपने मकान पर गए थे। आरोप है कि वहां भूपेंद्र, उसकी पत्नी सुनीता और बेटे गौरव ने मिलकर उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के मुताबिक, थाने में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने एसएसपी से शिकायत की थी। इसके बाद बन्नादेवी थाने में सोमवार रात एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने भूपेंद्र, सुनीता और गौरव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उपनिरीक्षक रवींद्र यादव को जांच सौंपी गई है।
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