तीन तलाक देने के आरोप में पति समेत 12-पर FIR:विवाहिता ने मांगे ₹5 लाख और बुलेट, बेटे को छीनकर घर से निकालने का आरोप

Oct 09, 2026 - 07:45
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तीन तलाक देने के आरोप में पति समेत 12-पर FIR:विवाहिता ने मांगे ₹5 लाख और बुलेट, बेटे को छीनकर घर से निकालने का आरोप
संभल में तीन तलाक देने और दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने पति समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विवाहिता ने ससुराल वालों पर 5 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने, मारपीट करने और एक साल के बेटे को छीनकर घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर गुरुवार रात 7:06 बजे रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर घर से निकालने का आरोप मामला नखासा थाना क्षेत्र के गांव तुर्तीपुर इल्हा का है। संभल कोतवाली क्षेत्र के महमूद खां सराय निवासी नफीस की बेटी अरीबा की शादी 10 दिसंबर 2024 को जाहिद के बेटे वासिफ के साथ हुई थी। अरीबा का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई। महिला के मुताबिक, 29 अगस्त 2026 को शाम करीब 4:30 बजे उसे घर से निकाल दिया गया और उसके एक साल के बेटे तैमूर को भी उससे अलग कर दिया गया। उसने ससुराल वालों पर घर के अंदर जिंदा दफन करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पहले भी महिला थाने में की थी शिकायत अरीबा ने बताया कि उसने पहले महिला थाना बहजोई में शिकायत की थी। इसके बाद ससुराल वाले उसे वापस बुलाकर ले गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर दहेज की मांग करने लगे। महिला का कहना है कि उसके भाई ने घर बसाने के लिए पति और ससुराल वालों को 50 हजार रुपए भी दिए थे, लेकिन उनकी मांग बढ़ती गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना की जानकारी मिलने पर जब उसके मायके वाले ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पति समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति वासिफ, उसके भाई सद्दाम, दूल्हा और सलीम, ससुर जाहिद, सास खुतेजा, जेठानी असमा, नाजिश, ननद महविश, रहमत और नाज बी समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में तुर्तीपुर इल्हा और दीपा सराय के निवासी शामिल बताए गए हैं। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि महिला की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352 और 351(2), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

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