ट्रेन में मारपीट और पथराव के तीन दोषियों को सजा:फर्रुखाबाद में सात साल जेल और 44250 रुपये जुर्माना, 2009 के मामले में फैसला
फर्रुखाबाद में अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने ट्रेन में मारपीट और पथराव के मामले में तीन दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 44250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 14 मई 2009 की है। ट्रेन संख्या 472 डाउन में चंद्रप्रकाश त्रिपाठी अपनी मां और बहन के साथ यात्रा कर रहे थे। गुरसहायगंज स्टेशन पर सीट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद चंद्रप्रकाश के साथ मारपीट और महिलाओं से अभद्रता की गई। बीच-बचाव करने आए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों से भी हाथापाई हुई और एक जवान की वर्दी फाड़ दी गई। RPF ने तीन आरोपियों को पकड़ा, लेकिन कन्नौज स्टेशन पर करीब 150 समर्थकों की भीड़ ने पथराव कर उन्हें छुड़ा लिया। पथराव में कई RPF जवान घायल हुए और ट्रेन के शीशे टूट गए, जिससे ट्रेन एक घंटे से ज्यादा रुकी रही। RPF कर्मी अशोक कुमार राय की शिकायत पर शराफत हुसैन, रियाजुल खां और मुशीर समेत 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ था। अदालत ने 14 अक्टूबर को इन्हें दोषी माना था।
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