ट्रक-लूटने की कोशिश में दोषी को 8 साल की सजा:कोर्ट ने 4 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, 9 साल पुराना मामला, आरोपी ने जुर्म कुबूल किया
इटावा में नौ साल पुराने ट्रक लूट के प्रयास के मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट अशोक कुमार दुबे ने एक आरोपी को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित के अनुसार, फर्रुखाबाद के चिंतामनी मोहल्ला निवासी अभिषेक सिंह 3 मार्च 2017 को अपने चालक नर सिंह के साथ ट्रक लेकर जा रहे थे। इसी दौरान लोहिया पुल के पास बोलेरो सवार बदमाशों ने ट्रक रोककर लूटने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस के मौके पर पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। छानबीन के दौरान आरोपियों की पहचान सुनील उर्फ राम कुमार, राहुल यादव, गोलू उर्फ कार्तिकेय और विपिन उर्फ विवेक के रूप में हुई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ लूट के प्रयास से संबंधित धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान गोलू उर्फ कार्तिकेय ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने गोलू उर्फ कार्तिकेय को दोषी ठहराते हुए आठ साल के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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