तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य को नोटिस:ब्राह्मणों की उपजातियों पर टिप्पणी के मामले में प्रयागराज कोर्ट में परिवाद दाखिल
तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की ओर से ब्राह्मण समाज की कुछ उपजातियों को लेकर दिए गए बयान के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज की ACJM कोर्ट संख्या-8 ने मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मामला रामभद्राचार्य के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है। वीडियो में उन्होंने ब्राह्मण समाज की कुछ उपजातियों का जिक्र करते हुए टिप्पणी की थी। बताया गया कि उन्होंने उपाध्याय, पाठक, चौबे, त्रिगुणायक और दीक्षित जैसी उपजातियों को लेकर कहा था कि ब्राह्मण समाज इन उपजातियों में अपनी बेटियों की शादी नहीं करता। वाराणसी के व्यक्ति ने जताई आपत्ति बयान सामने आने के बाद वाराणसी निवासी रमेश उपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि इस तरह की टिप्पणी से उनके समाज और समुदाय की भावनाएं आहत हुईं और मानहानि हुई। रमेश उपाध्याय की ओर से पहले पुलिस और अन्य कानूनी मंचों पर कार्रवाई का प्रयास किया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। याचिका और उपलब्ध तथ्यों पर सुनवाई के बाद ACJM कोर्ट संख्या-8 ने मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। रामभद्राचार्य के बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। अब अदालत की ओर से केस दर्ज करने के आदेश के बाद मामले ने कानूनी रूप ले लिया है। परिवाद दाखिल करने वाले रमेश उपाध्याय का आरोप हे कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयान से समाज और समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। वे इस मामले को लेकर पहले प्रशासन और पुलिस के पास गए थे। प्रयास के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने अदालत का रुख किया।
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