विनीत राय हत्याकांड में सोनू यादव की जमानत अर्जी खारिज:गाजीपुर अदालत ने अपराध की गंभीरता देख राहत देने से इनकार किया
गाजीपुर की अदालत ने विनीत राय हत्याकांड के आरोपी जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव की जमानत अर्जी मंगलवार शाम खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत देने से इनकार किया। सोनू यादव पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर विनीत राय की हत्या का आरोप है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने उसकी संलिप्तता बताई थी। अदालत को जमानत का पर्याप्त आधार नहीं मिला। कोतवाली पुलिस ने 12 सितंबर 2026 को सोनू यादव को अंधऊ हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार किया था। वह इस हत्याकांड में फरार था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र का है। 29 मई की रात बिंदू होटल के गेट पर विनीत राय की गोली मारकर हत्या हुई थी। आरोप है कि कटरा गैंग से जुड़े शंकर पांडे ने साथियों संग यह वारदात की। शंकर पांडे और आलोक दुबे की तलाश जारी
हत्याकांड में नामजद एक लाख रुपये के इनामी आरोपी कमलेश बिंद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वहीं, मुख्य आरोपी शंकर पांडे और आलोक दुबे अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। सोनू यादव की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे इस मामले में अदालत से राहत नहीं मिल सकी है।
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