यूपी के 5 वरिष्ठ अफसरों पर अवमानना के आरोप तय:लखनऊ हाईकोर्ट ने 2022 के आदेश का पालन न करने पर की कार्रवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के पांच वरिष्ठ अधिकारियों पर अवमानना के आरोप तय किए हैं। यह कार्रवाई 2022 में दिए आदेश का पालन न करने पर हुई। कोर्ट ने अधिकारियों को 15 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर यह आदेश दिया। जिन अधिकारियों पर आरोप तय हुए हैं, वे हैं: वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू और लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अजय चौहान। संशोधित वेतनमान और ग्रेड पे का मामला यह मामला इंजीनियरिंग सेवाओं के अधिकारियों को संशोधित वेतनमान और ग्रेड पे का लाभ देने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को पात्र याचियों को लाभ देने और सेवानिवृत्त याचियों का वेतन व पेंशन संशोधित कर बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आदेश के पालन के लिए समय मांगा, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। कोर्ट ने समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर पांचों अधिकारियों पर अवमानना के आरोप तय कर दिए।
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