यूपी में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद, जानें वजह

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के मतदान और मतगणना के मद्देनजर 23 और 27 अक्टूबर 2026 को शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी सामने आई है। देशी-विदेशी शराब की दुकानों के साथ बार, क्लब और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान भी संबंधित आदेशों के दायरे में होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

Oct 23, 2026 - 12:39
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यूपी में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद, जानें वजह

दि राइजिंग न्यूज़ | उत्तर प्रदेश | 23 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश में शराब खरीदने और बार या रेस्तरां में शराब पीने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में 23 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2026 को शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। यह निर्णय विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले मतदान और मतगणना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना और इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

23 अक्टूबर को क्यों बंद रहेंगी शराब की दुकानें?

उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर 2026 को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान निर्धारित है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की आशंका को कम करने के लिए प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मतदान के दिन प्रतिबंध लागू रहने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस दिन शराब की दुकानों को निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा।

27 अक्टूबर को भी लागू रहेगा प्रतिबंध

शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय केवल मतदान के दिन तक सीमित नहीं है। 27 अक्टूबर 2026 को मतगणना के दौरान भी शराब की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। मतगणना के समय किसी तरह की अप्रिय घटना न हो और चुनाव परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे में लोगों को इन दोनों तारीखों पर शराब की खरीदारी और सेवन से जुड़ी योजनाएं बनाने से पहले स्थानीय प्रशासन के निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए।

किन-किन दुकानों पर लागू होगा प्रतिबंध

प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, प्रतिबंध के दायरे में देशी और विदेशी शराब की दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा बीयर की दुकानें, नमूना दुकानें, भांग और ताड़ी की दुकानें भी प्रभावित होंगी। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की कैंटीन पर भी संबंधित निर्देश लागू हो सकते हैं। संबंधित दुकानदारों और अनुज्ञापत्र धारकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

बार, क्लब और रेस्तरां में भी नहीं परोसी जाएगी शराब

इन दोनों तारीखों पर प्रतिबंध का असर केवल शराब की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। जहां शराब परोसने की अनुमति है, ऐसे बार, क्लब, होटल और रेस्तरां को भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इन स्थानों पर शराब परोसने पर रोक रहने के कारण ग्राहकों को पहले से अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि, प्रतिष्ठानों पर लागू सटीक निर्देशों की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक आदेश से की जानी चाहिए।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने संबंधित आबकारी अनुज्ञापत्र धारकों को प्रतिबंध संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। निर्धारित अवधि के दौरान शराब की बिक्री या परोसने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए दुकानदारों, बार संचालकों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को आदेशों का पालन करना जरूरी होगा। नागरिकों को भी चुनाव के दौरान लागू प्रतिबंधों का सम्मान करना चाहिए।

आम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए

उत्तर प्रदेश में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध का उद्देश्य चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। इन तारीखों पर शराब खरीदने या किसी ऐसे प्रतिष्ठान में जाने की योजना बना रहे लोगों को पहले स्थानीय प्रशासन से जारी आदेशों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। चुनाव संबंधी निर्देशों में स्थानीय स्तर पर लागू शर्तों को समझना भी जरूरी है।

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