41 लाख लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:जिला जज ने कुंदन सिंह की अर्जी ठुकराई, मुख्य आरोपी वकील पहले से जेल में
जौनपुर जिला जज सुशील कुमार शशि की अदालत ने 41 लाख रुपये की लूट के आरोपी कुंदन सिंह (निवासी कोल्हुआ महाराजगंज) की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। इस मामले में मुख्य आरोपी अधिवक्ता अभिनव सिंह पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में है। राजस्थान के बीकानेर निवासी व्यापारी जयपाल शर्मा ने बक्शा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शर्मा ने बताया कि वे अपने भाई की जमानत के लिए प्रयागराज गए थे, जहां उनकी मुलाकात अभिनव सिंह से हुई। 5 सितंबर को वाराणसी से जौनपुर आते समय अभिनव ने उन्हें अपनी कार में बिठाया। अभिनव और उपदेश पाठक ने धमकाकर 41 लाख रुपये लूट लिए। जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने कुंदन की जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि कुंदन अभिनव के संपर्क में था और लूटे गए पैसों में उसका हिस्सा था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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