आगरा में दुराचार आरोपी पुलिस कर्मी बरी:सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला, गर्भपात कराने का भी था आरोप
आगरा में दुराचार, पॉक्सो एक्ट और गर्भपात कराने के मामले में आरोपित पुलिसकर्मी आलोक कुमार यादव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और घटना की तारीख व होटलों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाने को देखते हुए यह आदेश दिया। आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा और मनीष पाठक ने अदालत में अपने तर्क रखे। मामला थाना हरिपर्वत में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने 22 जून 2023 को आरोपी आलोक कुमार यादव पुत्र अवधेश कुमार यादव निवासी कंचनपुर, थाना करहल, जिला मैनपुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय आरोपी थाना चांदी नगर, जिला बागपत में तैनात था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसे कई वर्षों से शहर के अलग-अलग होटलों में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करता था। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करता था। इससे वह तीन बार गर्भवती हुई और आरोप है कि आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। आरोपी पीड़िता को होटल ले जाने के लिए अपनी दो कारों का इस्तेमाल करता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि अश्लील फोटो और वीडियो के आधार पर आरोपी उस पर अपने चाचा के लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। पीड़िता ने शिकायत करने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। उसका मोबाइल हैक किए जाने की बात भी मुकदमे में कही गई थी। पीड़िता और आरोपी की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी। दोनों के परिवार पुलिस क्वार्टर में रहते थे और पीड़िता के पिता भी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। अदालत ने मामले में 13 सितंबर 2024 को आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप तय किए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत कुल 10 गवाहों की गवाही दर्ज हुई। अदालत के सामने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास सामने आया। इसके साथ ही वह कथित घटनाओं की तारीख और होटल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकी। इन परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी आलोक कुमार यादव को बरी करने के आदेश दिए।
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