अपहरण और हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद:एटा कोर्ट ने 45 हजार रुपए जुर्माने के साथ सुनाई सजा

Oct 01, 2026 - 08:35
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अपहरण और हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद:एटा कोर्ट ने 45 हजार रुपए जुर्माने के साथ सुनाई सजा
एटा के थाना बागवाला क्षेत्र में अपहरण और हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। डकैती कोर्ट एटा ने अभियुक्त राकेश उर्फ कल्लू पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई। पुलिस को 13 जून 2023 को शिकायत मिली थी कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। थाना बागवाला में धारा 364ए, 302, 201 और 419 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ था। जांच के दौरान, पुलिस ने शाहजहांपुर के पैदापुर निवासी राकेश उर्फ कल्लू पुत्र इतवारी को आरोपी बनाया। विवेचक ने सबूत जुटाकर 1 जुलाई 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों, सबूतों और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 30 सितंबर 2026 को राकेश उर्फ कल्लू को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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