बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:कन्नौज में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया, 10 साल की बच्ची से रेप का है मामला

Sep 30, 2026 - 16:25
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बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:कन्नौज में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया, 10 साल की बच्ची से रेप का है मामला
कन्नौज में कक्षा 5 में पढ़ने वाली 10 वर्षीय बच्ची से रेप के आरोपी को पाक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतान पड़ेगी। घटना 22 अक्टूबर 2024 की शाम 4:30 बजे की है। जब सरायमीरा चौकी क्षेत्र के देविनटोला मोहल्ले की बगिया में 10 वर्षीय एक बच्ची भैंस चरा रही थी, तभी वहां बजरिया मोहल्ला निवासी अनिल यादव पुत्र कन्हैयालाल यादव पहुंच गया। यहां वह एक खंडहर कमरे में बच्ची को पकड़ ले गया और फिर उसका रेप किया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर पास के ही मकान में रहने वाली महिला वहां पहुंच गई। उसने आरोपी को दुष्कर्म करते पकड़ लिया और शोर मचाने लग गई। जिससे अन्य लोग भी मौके पर गए और बच्ची से रेप के आरोपी की पिटाई कर दी। 23 महीने 8 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने 112 नम्बर डायल कर पुलिस बुला ली और आरोपी को उनके हवाले कर दिया, जबकि पीड़ित बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया। इस घटना को लेकर बच्ची के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर अनिल यादव के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया और फिर आरोपी को जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि इस मामले में 23 महीने 8 दिन में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जज रामगोपाल सिंह ने अनिल यादव को रेप मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल का कठिन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जिसकी पूरी धनराशि पीड़िता के परिजनों को इलाज में हुए खर्च के प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।

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