बच्चों को पॉक्सो कानून और सुरक्षा के अधिकार बताए:गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में सेमिनार, एडीजे रहे मौजूद
मुरादाबाद के टीडीआई सिटी स्थित गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल में बाल सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम पर आज जागरूकता सेमिनार हुआ। इसका मकसद छात्रों को उनके कानूनी अधिकार और पॉक्सो कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था। एडीजे-5 मुरादाबाद अविनाश कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि थे। एडीजे मिश्रा ने छात्रों को पॉक्सो अधिनियम के खास प्रावधान बताए। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को कानून बच्चा मानता है। बच्चों को सुरक्षित-असुरक्षित व्यवहार का अंतर बताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई। किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होने पर डरने या चुप रहने के बजाय तुरंत माता-पिता, शिक्षक या अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए। सेमिनार में छात्रों के सवालों के जवाब मुख्य अतिथि ने दिए। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा परिवार और समाज, सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानाचार्य डॉ. सचीन घावरी ने मुख्य अतिथि का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं।
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