बीएचयू सुपरस्पेशियलिटी टेंडर गड़बड़ी मामला:लोकपाल ने प्रशासन को किया तलब, 14 अक्टूबर को पक्ष रखने का आदेश
बीएचयू अस्पताल के सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक में दो साल पुराने एमआरआई, अल्ट्रासाउंड मशीन की टेंडर प्रक्रिया को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है। मामले में अब लोकपाल ने बीएचयू प्रशासन को तलब किया है। इसके साथ ही 14 अक्तूबर को लोकपाल कार्यालय में पक्ष रखने के लिए बुलाया है। 2024 में निकला था टेंडर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में एमआरआई, सिटी स्कैन मशीन को पीपीपी संचालित करने के लिए बीएचयू प्रशासन ने अगस्त 2024 में टेंडर निकाला था। इसमें एक नामित एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई। बाद में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर इसे रद्द भी कर दिया गया है। इस मामले में लंका थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसी मामले में लोकपाल में भी इसकी शिकायत हुई थी। लिखित पक्ष 1 सप्ताह पहले होगी जमा शिकायत मिलने के बाद मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए थे। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित पक्ष सुनवाई में स्वयं उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से भी पक्ष रखा जा सकता है। लिखित पक्ष रखना हो तो उसकी आठ प्रतियां सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले जमा करनी होंगी।
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