बलिया में POCSO दोषी को 25 साल की जेल:नाबालिग को भगाने के मामले में 40 हजार का जुर्माना भी लगा
बलिया की एक अदालत ने POCSO एक्ट के एक मामले में अभिषेक चौहान को दोषी ठहराया है। उसे 25 साल के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभिषेक चौहान पर 18 नवंबर 2023 को रात करीब 11 बजे एक 13 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था। यह मामला मनियर थाने में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने POCSO एक्ट की धारा 6 में 25 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, धारा 363 में 5 साल की जेल और 10 हजार रुपये, जबकि धारा 366 में 7 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला पुलिस महानिदेशक के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत आया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से यह संभव हुआ। अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह थे।
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