चारबाग में पांच साल के मासूम की हत्या में सजा:बच्चे की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर मार वाले आरोपी को उम्रकैद; 1.65 लाख रुपए जुर्माना
लखनऊ की विशेष पॉक्सो अदालत ने 2024 में चारबाग रेलवे स्टेशन से पांच साल के बच्चे के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी मोहम्मद इब्राहिम को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.65 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जीआरपी चारबाग की प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 29 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया गया। खाना खिलाकर बच्चे को बहलाया, फिर अपने साथ ले गया था आरोपी
जीआरपी के मुताबिक, 15 दिसंबर 2024 को एक महिला अपने पांच साल के बेटे के साथ राजस्थान से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बच्चे को खाना खिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। महिला की शिकायत पर जीआरपी चारबाग थाने में अपहरण की धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच में सामने आया कि आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सीतापुर निवासी मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म, साक्ष्य मिटाने और पॉक्सो एक्ट के साथ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाईं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन अधिकारी और थाना जीआरपी चारबाग के पैरोकार ने महत्वपूर्ण गवाहों को समय से अदालत में पेश कराया। साथ ही वैज्ञानिक और विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
29 सितंबर को अदालत ने सुनाई सजा
पुलिस के अनुसार, स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, लखनऊ की अदालत ने 29 सितंबर 2026 को मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मोहम्मद जहीरुद्दीन, निवासी केदारपुर तकिया पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी को आजीवन सश्रम कारावास और 1 लाख 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालयों में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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